नई दिल्ली: आज से सितंबर 2021 शुरू हो गया है। इस महीने भी कई नए नियमों में बदलाव हुए हैं। आधार-पैन लिंकिंग, आधार-पीएफ लिंकिंग, चेक क्लियरेंस समेत कई रूल रेगुलेशन में आज से बदलाव हो रहे हैं। ये परिवर्तन आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए आपको इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। नीचे कुछ नियमों की लिस्ट दी गई है जो 1 सितंबर से बदल रहे हैं।
अब नियोक्ता (जहां आप नौकरी करते हैं) भविष्य निधि (पीएफ) खाते में तभी पैसा जमा कर पाएंगे। जब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आधार कार्ड से जुड़ा होगा। सब्सक्राइबर केवल तभी लाभ उठा पाएंगे जब वे इस लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 को संशोधित किया है और यह परिवर्तन आपके पेंशन फंड में योगदान समेत कई लाभों को प्रभावित करेगा।
एसबीआई द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी खाताधारकों को 30 सितंबर, 2021 तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अगर ग्राहक समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आधार और उससे संबंधित सुविधाएं निष्क्रिय कर दी जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को लेनदेन के लिए उद्धृत नहीं किया जाएगा।
आरबीआई ने पिछले साल एक नोटिस जारी किया था कि वह एक पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) शुरू करेगा जो बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए जारीकर्ता के डिटेल को सत्यापित करने के लिए एक मैकेनिज्म है। यह मैकेनिज्म 1 जनवरी, 2021 को लागू हुआ। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने अन्य बैंकों को चेक क्लियर करते समय इस सिस्टम को लागू करने का निर्देश दिया है। नए नियम के अनुसार, जो ग्राहक 50,000 रुपए और उससे अधिक या 5 लाख रुपए या उससे अधिक के उच्च मूल्य के चेक जारी कर रहे हैं, उन्हें चेक जारी करने से पहले बैंकों को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर चेक बाउंस हो जाएगा। अब इस सिस्टम को लागू करना अनिवार्य हो गया है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने पहले सूचित किया था कि सितंबर से नियम में बदलाव होगा। GSTN ने कहा था कि GSTR-1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करने वाले केंद्रीय GST नियमों का नियम -59 (6) 1 सितंबर, 2021 से लागू होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार, किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को GSTR-1 फॉर्म दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। अगर उन्होंने पूर्ववर्ती टैक्स अवधि के लिए फॉर्म GSTR-3B में रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) सितंबर से एक बार फिर से वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। तांबा, इस्पात जैसे कमोडिटी के दाम बढ़ने के बीच कंपनी अपनी लाभप्रदता को बनाये रखने के लिये यह कदम उठा रही है। कंपनी प्रत्येक मॉडल पर मूल्य वृद्धि को लेकर काम कर रही है। उसका उद्देश्य मूल्य वृद्धि को कम से कम रखना है ताकि बाजार में मांग प्रभावित न हो और वह अपने परिचालन को लाभप्रद बनाए रखने में भी सक्षम हो। देश की प्रमुख कर कंपनी ने इस साल जनवरी और अप्रैल में पहले ही दो बार दाम बढ़ा चुकी है, इसलिए यह इस साल इसकी तीसरी वृद्धि होगी।
घरेलू रसोई गैस की कीमतों में सितंबर से बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 18 अगस्त को कीमत में 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। अगस्त लगातार दूसरा महीना था जब एलपीजी दरों में वृद्धि की गई। जुलाई में भी रसोई गैस की कीमत में 25.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। पिछले ट्रेंड को देखें तो सितंबर में भी रसोई गैस की कीमतों में एक और बदलाव हो सकती है।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।