एक बार जब कोई व्यक्ति पीएफ रजिस्टर्ड संगठन में किसी वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में अपना करियर शुरू करता है, तो उन्हें पीएफ के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है और कर्मचारी के ईपीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही योगदान करते हैं। निकासी पर ब्याज कमाते हैं। लोग एक कंपनी या संगठन से नौकरी छोड़कर अन्य कंपनी या संगठन में ज्वाइन करते है। जब कोई व्यक्ति नौकरी बदलते हैं तो उनके पास दो विकल्प होते हैं, एक तो ब्याज समेत योगदान की राशि निकासी कर सकते हैं, दूसरा- आज जिस कंपनी या संगठन में ज्वाइन करते वहां के पीफ खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
आपके नियोक्ता के भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते को पिछले नियोक्ता से वर्तमान नियोक्ता को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है। सदस्य ई-सेवा (e-Sewa) पोर्टल ईपीएफ खाताधारकों को अपना पैसा एक पीएफ खाते से दूसरे ऑनलाइन ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। जबकि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वही रहता है, आपको पुराने नियोक्ता के साथ रजिस्टर्ड अपने पीएफ खाते को नए में ट्रांसफर करना होगा।
गौर हो कि ऑनलाइन ट्रांसफर फॉर्म जमा करते समय, आपको यह चुनना होगा कि वर्तमान या पिछले नियोक्ता द्वारा ऐसे फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा या नहीं। आपको यह देखते हुए चयन करना चाहिए कि नियोक्ता को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) का उपयोग करके ऐसे फॉर्म को सत्यापित करना आवश्यक होगा जिसे पोर्टल पर रजिस्टटर्ड किया जाना है। इसलिए, यह पूर्व-आवश्यकता है कि पोर्टल पर कम से कम नियोक्ता में से पिछला या वर्तमान डीएससी रजिस्टर्ड है।
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