भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कम से कम 12 महीने के अंतराल के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों में ढील दी है। उस छूट के तहत IRDAI ने बीमाकर्ताओं से पॉलिसीधारकों द्वारा किस्तों में प्रीमियम भुगतान की सुविधा शुरू करने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि प्रीमियम किस्त सुविधा या तो स्थायी सुविधा के तौर पर या 12 महीने की अवधि (एक पॉलिसी वर्ष) के लिए अस्थायी राहत के तौर पर पेश की जा सकती है, जो कि 31 मार्च 2021 तक रिन्यूवल होने वाली सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के बारे में है।
किस्तों में बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान की सुविधा
पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के हेड-हेल्थ इंश्योरेंस अमित छाबड़ा ने कहा कि जब ग्राहकों की संतुष्टि की बात आती है तो IRDAI हमेशा ग्राहकों के साथ खड़ा होता है। अपने ग्राहकों के कल्याण के बारे में सोचने के लिए एक अन्य कदम में, IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट्स की पेशकश करने वाले स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और सामान्य बीमाकर्ताओं को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो ग्राहकों को एकमुश्त के बजाय किस्तों में बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प देना शुरू करते हैं। यह उन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लागू होगा जिसका प्रीमियम 31 मार्च, 2021 तक रिन्युअल किया जाना है। पॉलिसीधारक अपनी सुविधा के अनुसार इसका विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम दोनों परिदृश्यों में समान रहेगा।
अधिकांश प्रीमियम का भुगतान सालाना
सामान्य तौर पर, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान पॉलिसीधारकों द्वारा सालाना पर किया जाता है। अधिकांश बीमाकर्ता सालाना प्रीमियम देते हैं और इसलिए, एक सामान्य तौर पर पॉलिसीधारक भी वर्ष में एक बार प्रीमियम का भुगतान करते हैं। हालांकि, स्वास्थ्य बीमा दिशानिर्देशों के अनुसार, नियामक बीमाकर्ताओं को अन्य प्रीमियम भुगतान विकल्पों जैसे कि अलग-अलग फ्रीक्वेंसी या यहां तक कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में किश्तों में प्रीमियम लेने की अनुमति देता है। कुछ बीमाकर्ता दो वर्षों के लिए एक साथ प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करते हैं और इस तरह छूट प्रदान करते हैं।
कोरोना प्रीमियम भुगतान में बदलाव
IRDAI ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पॉलिसीधारकों से किस्तों में प्रीमियम प्राप्त करने के मौजूदा नियम को दोहराया गया है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान को आसान बनाने की जरूरत है। बीमाकर्ता सभी या विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में किश्तों में प्रीमियम एकत्र कर सकते हैं। एक पॉलिसीधारक के तौर पर आपको बीमाकर्ता के साथ जांच करनी चाहिए कि क्या आपकी विशिष्ट पॉलिसी में किस्त में प्रीमियम भुगतान की अनुमति है। किस्त की सुविधा प्रदान करने में, बीमाकर्ता को, नियामक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने की जरूरत होगी।
मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक हो सकती है प्रीमियम भुगतान फ्रीक्वेंसी
बीमाकर्ता प्रीमियम भुगतान फ्रीक्वेंसी को मासिक या क्वाटर्ली भुगतान प्रदान कर सकता है। हालांकि, अप्रूव्ड व्यक्तिगत प्रोडक्ट के तहत बेसिक प्रीमियम टेबल और चार्जिंग संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा जिसमें नया प्रीमियम भुगतान मोड जोड़ा जा रहा है। प्रीमियम भुगतान मोड के परिवर्तन की अनुमति देने के लिए लागू कारक फेयर और रिजनेबल होंगे। जोड़ा जाने वाला प्रस्तावित प्रीमियम मोड मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक हो सकता है और प्रत्येक मोड के अंतर्गत आने वाली प्रीमियम राशियां अंतर्निहित प्रोडक्ट के अन्य प्रीमियम मोड्स के तहत प्रीमियम राशियों के अनुरूप होती हैं।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।