नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक (Aadhaar Pan link) करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर थी लेकिन अब इसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी।
सीबीडीटी का बयान
सीबीडीटी के बयान के मुताबिक, 'पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।' साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है, जो पहले 30 सितंबर, 2021 थी उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।
जरूरी दस्तावेज हैं पैन-आधार
आपको बता दें कि पैना कार्ड और आधार महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। आयकर भरने से लेकर बैंक के लेनदेन तक, सभी में इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। ऐसे में पैन और आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। आप भी अपना पैन और आधार को लिंक घर बैठे कर सकते हैं इसके लिए आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसके जरिए आप ऑनलाइन इन दस्तावेजों को लिंक कर सकते हैं।
ऐसे करें लिंक (Pan Aadhar Link Kaise Karein)
इसके अलावा सरकार ने बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी है।
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