यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर की जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने ईडी से मांगा जवाब

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भाषा
Updated Feb 16, 2022 | 15:34 IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को ईडी को यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक राणा कपूर की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।

Delhi High Court issued notice to ED on Former YES Bank CEO Rana Kapoor bail petition
यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर की जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने ईडी से मांगा जवाब   |  तस्वीर साभार: BCCL

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने संबंधी धन शोधन के मामले में यस बैंक (YES Bank) के पूर्व प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राणा कपूर (Rana Kapoor) की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा।

11 मार्च को होगी अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कपूर की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को 11 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पिछले महीने, निचली अदालत ने कपूर को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं।

15 अन्य आरोपियों को मिल चुकी है जमानत
हालांकि, निचली अदालत ने मामले में 15 अन्य आरोपियों- बी हरिहरन, अभिषेक एस पांडे, राजेंद्र कुमार मंगल, रघुबीर कुमार शर्मा, अनिल भार्गव, तापसी महाजन, सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल, सोनू चड्ढा, हर्ष गुप्ता, रमेश शर्मा, पवन कुमार अग्रवाल, अमित ममतानी, आशीष अग्रवाल, अमित कुमार और विनोद बाहेती को जमानत दे दी थी।

इस कारण ईडी ने किया था अर्जी का विरोध 
ईडी के आरोप पत्र का संज्ञान लेने वाली अदालत द्वारा तलब किए जाने के बाद कपूर ने निचली अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दायर की थी। ईडी ने इस आधार पर अर्जी का विरोध किया था कि कपूर ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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