कोरोनो वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। इन रद्द उड़ानों के टिकट के पैसे की वापसी के बारे में एविएशन रेगुलेटर DGCA ने विस्तृत गाइडलाइन्स जारी कीं। ये गाइडलाइन्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 6 दिन बाद आया। कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च से 24 मई के बीच रद्द किए गए हवाई टिकटों के लिए यात्रियों को तत्काल पूरा रिफंड दिया जाए। इस अवधि में देश में किसी भी घरेलू यात्री उड़ान का परिचालन नहीं हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को लॉकडाउन की अलग-अलग अवधि के दौरान कराई गई बुकिंग और टिकट कैंसिलेशन के लिए रिफंड और क्रेडिट शेल के बारे में भी निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत के आदेश के आधार पर डीजीसीए ने यात्रियों को तीन कैटेगरी में बांटा है।
डीजीसीए ने कहा कि पहली कैटेगरी के लोगों को संबधित एयरलाइनों द्वारा रद्द किए गए टिकट के बदले पूरा पैसा दिया जाना चाहिए। द्वितीय कटैगरी वाले को एयरलाइन 15 दिनों के अंदर पैसा देने का पूरा प्रयास करे। डीजीसीए के अनुसार तृतीय कटैगरी को उसके नियमों के अनुसार रिफंड किया जाए।
उसने कहा कि यदि वित्तीय दबाव के चलते कोई एयरलाइन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे यात्री को उस किराए के बराबर का क्रेडिट सेल दें जिसे यात्री 31 मार्च, 2021 तक टिकट खरीदने के लिए उपयेाग कर सकें।
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