नई दिल्ली: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) अपने सब्क्राइबर के लिए NPS में लेनदेन को आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ज्यादातर चीजें जो पहले ऑनलाइन मोड में संभव नहीं थीं, अब ऑनलाइन की जा सकती हैं। इससे पहले किसी भी सब्सक्राइबर को नॉमनी डिटेल में चेंज करने के लिए हाथ से भरकर फॉर्म जमा करना होता था। लेकिन अब यह काम ऑलाइन कर सकते हैं।
एनपीएस खाते में, सब्सक्राइबर की मौत हो जाने पर नामांकित व्यक्ति (Nominee) राशि प्राप्त करने का हकदार है। पिछले साल के अंत में, PFRDA ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सब्सक्राइबर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से नामांकन को बदलने के लिए ई-साइन-आधारित ऑनलाइन सुविधा की अनुमति दी।
इससे पहले, NPS के मौजूदा सब्सक्राइबर, अपने परमानेंट रिटारयमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) में अपना नामांकन बदलना चाहते थे तो, उन्हें संबद्ध नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेटों या अपडेशन के लिए पीओपी के लिए S2 फॉर्म हाथ से भरकर जमा करना जरूरी होता था। लेकिन अब यह ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन एनपीएस खाते में नामांकन विवरण (Nomination details) बदलने का तरीका यहां बताया गया है।
नामांकन के बदलाव की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है। यहां उल्लेख करने योग्य बात यह है कि ई-साइन विफल होने की स्थिति में किए गए बदलावों को अपडेट नहीं किया जाएगा और सब्सक्राइबर को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार हाथ से फॉर्म भर कर नामांकन को अपडेट करना होगा।
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