Domestic Flights New Rules:  25 मई से शुरू हो रही है घरेलू विमान सेवा, यात्रियों के लिए तय किए गए 10 नियम

Domestic Flights New Rules: लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च से बंद विमान सेवा को सरकार ने 25 मई से फिर से शु्रू होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं।

Domestic airline starting from May 25, 10 rules set for passengers
विमान यात्रियों के लिए तय किए गए नियम 
मुख्य बातें
  • घरेलू विमान का संचालन 25 मई से शुरू हो रहा है
  • केद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि क्रमिक तरीके से फिर शुरू किया जाएगा
  • एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया है

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि घरेलू विमान का संचालन 25 मई से शुरू होगा। और आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी किया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हवाई अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना होगा। यहां 10 नए नियम दिए गए हैं जो कोरोना के समय में उड़ान भरने के लिए यात्रियों को पालन करने होंगे। 

पहला नियम-  
यात्रियों को प्रस्थान के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा और अगले 4 घंटों में प्रस्थान करने वाले यात्रियों को ही टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

दूसरा नियम- 
सभी यात्रियों को सुरक्षात्मक गियर पहनना होगा जैसे मास्क, दस्ताने आदि।

तीसरा नियम-
'आरोग्य सेतु' ऐप सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा और इसे प्रवेश द्वार पर CISF/एयरपोर्ट के कर्मचारियों द्वारा जांच की जाएगी। हालांकि, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह ऐप अनिवार्य नहीं है। इस ऐप पर हरे रंग को न दिखाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

चौथा नियम-
टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। एयरपोर्ट ऑपरेटर द्वारा सिटी साइड में कई थर्मल स्क्रीनिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

पांचवां नियम-
आप एक वास्तविक कारण के बिना प्रस्थान और आगमन इलाके में ट्रॉलियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। 

छठा नियम-
टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के सामान को सेनिटाइज की जाएगी। जूते को कीटाणुरहित करने के लिए ब्लीच के साथ भिगोए गए मैट/ कालीन होंगे।

सातवां नियम-
काउंटर पर अधिक से अधिक चेक-इन होंगे जो चालू होंगे ताकि भीड़ न हो, इसलिए एयरलाइंस को अधिक कर्मचारी तैनात करने होंगे।

आठवां नियम-
टर्मिनल भवनों और लाउंज में न्यूज पेपर / पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। 

9वां नियम-
विभिन्न स्थानों पर यात्रियों और एयरपोर्ट के कर्मचारियों के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर द्वारा हैंड सैनिटाइजर प्रदान किया जाएगा।

10 वां नियम-
सभी एफएंडबी और रिटेल आउटलेट एयरपोर्ट पर खुले रहेंगे लेकिन लेकर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 
 
केद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा था कि घरेलू यात्री उड़ान सेवाएं 25 मई से फिर से शुरू हो जाएंगी। पुरी ने ट्वीट किया कि घरेलू उड़ानों का परिचालन 25 मई, 2020 से क्रमिक तरीके से फिर शुरू किया जाएगा। सभी एयरपोर्ट्स और विमानन कंपनियों को 25 मई से परिचालन के लिए तैयार रहने को सूचित किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए भारत में 25 मार्च से सभी कॉमर्शियल यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था।
 

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