शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं? 1 अप्रैल से भारी पड़ेगा इनकम टैक्स विभाग से छिपना

आप अगर नौकरी करते हुए शेयर बाजार में भी ट्रेडिंग करते हैं तो इसके बारे में इनकम टैक्स विभाग को बताना होगा नहीं तो जुर्माना देना होगा।

Earn money from stock market? Transactions cannot be hidden from income tax department from 1 April
शेयरों में निवेश से कमाई पर इनकम टैक्स की नजर 

अगर आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं और नियमित रूप से शेयरों में निवेश कर ट्रेड करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं तो अब आप इनकम टैक्स के विभाग की आंखों से इन लेनदेन को नहीं छिपा सकते हैं। अब तक, कई वेतनभोगी टैक्सपेयर्स इन लेनदेन को अज्ञानता के कारण छिपा रहे हैं, जैसे कि पूंजीगत लाभ या हानि की गणना करने की परेशानी से बचना, आईटीआर -1 की तुलना में अधिक जटिल आईटीआर फॉर्म दाखिल करने का डर या उनकी कर देयता को कम करना।

टैक्सपेयर्स ऐसा करने में सक्षम थे क्योंकि आयकर विभाग केवल वेतन से आय, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज (बैंक एफडी) और संबंधित स्रोतों से भुगतान किए गए टैक्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करता था। ये लेनदेन फॉर्म 26AS में भी थे। लेकिन 1 अप्रैल, 2021 से इनकम टैक्स विभाग को आपके शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड लेनदेन, लाभांश आय के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस जमा और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) में जमा राशि से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। ये लेनदेन फॉर्म 26AS के नए प्रारूप में भी दिखाई देंगे।

जैसा कि इनकम टैक्स विभाग आपके ब्रोकर या एएमसी या पोस्ट ऑफिस से सीधे यह सारी जानकारी प्राप्त कर लेगा, करदाताओं के लिए इन आय को दबा पाना मुश्किल होगा। अब तक आईटीआर फॉर्म ने टैक्सपेयर्स को नाम, पैन, पता, बैंक डिटेल, टैक्स भुगतान और टीडीएस इत्यादि जैसी डिटेल बताने की अनुमति दी है, जबकि वित्त वर्ष2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि आईटीआर फॉर्म अब सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, लाभांश आय, और बैंकों, डाकघर आदि से ब्याज जैसे डिटेल पहले से भरे हुए होंगे। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।

इन प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए, CBDT ने 12 मार्च, 2021 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 के वित्तीय लेनदेन u/s 285BA के एक बयान को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की एक निर्दिष्ट कैटेगरी और इसमें सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड की इकाइयों, लाभांश आय और ब्याज आय के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ से संबंधित जानकारी शामिल होना चाहिए। 

ऐसे लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की कैटेगरी में स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बीएसई, एनएसई, डिपॉजिटरी, मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, आईपीओ रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, लाभांश वितरण करने वाली कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां या सहकारी बैंक बैंकिंग लॉ पोस्ट मास्टर जनरल भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 और एनबीएफसी के तहत परिभाषित किया गया है।

इसलिए 1 अप्रैल 2021 से, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) में डेटा के व्यापक कवरेज के कारण, करदाता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वेतन, ब्याज, लाभांश, पूंजीगत लाभ जैसे स्रोतों से आय की सभी डिटेल, म्यूचुअल फंड और शेयर, आईटीआर में दिखाए जाते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पर करदाता को किसी भी जानकारी को छिपने से गंभीर दंड भुगतने पड़ सकते हैं।
 

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