EPF Advance Withdrawal: देश में कोविड-19 की दूसरी लहर (Covid Cases In India) के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को दूसरी नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस (non-refundable COVID-19 advance) की राशि प्राप्त करने की अनुमति दी थी।
कोरोना काल में पैदा हुई इमरजेंसी में कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं। पहले एडवांस निकालने की सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलती थी, लेकिन अब कर्मचारी दो बार एडवांस ले सकते हैं।
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इस प्रावधान के तहत, तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस या ईपीएफ खाते में सदस्य के जमा राशि का 75 फीसदी तक, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है।
आइए जानते हैं पीएफ के पैसे के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं (How To Apply For PF Advance)-
PF बैलेंस को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे करें ट्रांसफर?
ओटीपी दर्ज करने के बाद आपकी क्लेम रिक्वेस्ट भी सबमिट हो जाएगी। सबकुछ सही पाए जाने के बाद आपके बैंक खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।
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