FASTag : टोल टैक्स पर कोई भी छूट चाहते हैं तो गाड़ी पर लगाना होगा फास्टैग 

FASTag : फास्टैग को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर समस्‍त छूट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

FASTag made mandatory on car If you want any exemption on toll tax
टोल शुल्क प्लाजा पर डिस्काउंट के लिए फास्टैग अनिवार्य 

FASTag : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल शुल्क प्लाजा पर वापसी यात्रा डिस्‍काउंट या कोई भी अन्य छूट प्राप्‍त करने के लिए ‘फास्टैग’ का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। जो भी यूजर 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा करने के लिए डिस्‍काउंट या किसी अन्य स्थानीय छूट का दावा करना चाहते हैं उसके लिए वाहन पर एक वैध कार्यात्मक फास्टैग लगाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना संख्या 534 ई, दिनांक 24 अगस्त 2020, को इस संबंध में अधिसूचित किया गया है।

यह राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है। इस तरह की डिस्‍काउंट प्राप्‍त करने के लिए देय शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्ट कार्ड या फास्टैग अथवा ऑनबोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या इसी तरह के किसी अन्य उपकरण के जरिए किया जाएगा।  

FASTag नियमों में संशोधन से ये संभव होंगे-   

24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा पर डिस्‍काउंट प्राप्‍त करने के लिए, यह फास्टैग या इसी तरह के अन्य उपकरण के माध्‍यम से संभव होगा और स्वत: होगा तथा किसी पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अन्य सभी मामलों में छूट या डिस्‍काउंट प्राप्‍त करने के लिए,  एक वैध फास्टैग होना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

उपर्युक्‍त संशोधन से यह भी संभव होगा कि जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा के लिए डिस्‍काउंट उपलब्ध है, उनमें पूर्व रसीद या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित नागरिक को छूट अपने-आप मिल जाएगी, बशर्ते कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से हो जाए एवं संबंधित वाहन पर एक वैध व कार्यात्मक फास्टैग अवश्‍य लगा हो।

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