नई दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी से उपजे आर्थिक हालात से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कई दिनों से विस्तार से जानकारी दे रही हैं। उन्होंने खासकर के श्रमिकों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की घोषणा की। उनमें निश्चित अवधि के रोजगार के लिए ग्रेच्युटी (Gratuity) पैमेंट शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित श्रम कानूनों में वर्तमान 5 साल की स्थिति के मुकाबले एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर ग्रेच्युटी का प्रावधान है। लागू होने पर, यह उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो 5 साल से पहले नौकरी खो देते हैं या छोड़ देते हैं।
वर्तमान में 5 साल नौकरी पूरा करने पर ही कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलता है। पांच साल पहले नौकरी छोड़ने पर ही या नौकरी से निकाले जाने पर यह राशि नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी का नियम है कि पांच साल की सेवा से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को उस कर्मचारी के परिवार को ग्रेच्युटी की राशि देनी होती है। अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी हादसे में विक्लांग हो जाता है तो उस स्थिति में भी कंपनी को ग्रेच्युटी देना होती है।
सीतारमण ने श्रम कानूनों के लिए अन्य प्रावधानों को किया लिस्टेड-
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