GST on Medicines: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि कोविड -19 दवाएं (Covid-19 medicines) और उपकरण 5 फीसदी की जीएसटी दर (GST Rate) पर बेचे जा रहे हैं, जबकि अन्य दवाएं 5 से 12 फीसदी की जीएसटी दर पर बेची जा रही हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि देश में 66 फीसदी सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं (Health Insurance Schemes) केंद्र सरकार चला रही हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी जीएसटी
उन्होंने कहा कि, 'जब से महामारी ने दस्तक दी है, तब सभी दवाओं को 5 से 12 फीसदी के GST दर पर बेचने का निर्णय लिया गया था और COVID-19 से संबंधित दवाओं और उपकरणों के लिए GST दर को घटाकर पांच फीसदी किया गया था। आगे उन्होंने ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जीएसटी की दर 18 फीसदी है। यह देश में कोरोना के पहले के स्तर के समान है।
वरिष्ठ नागरिक को 1 लाख रुपये की टैक्स छूट
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। चौधरी ने कहा कि सभी सेवाओं पर जीएसटी की दरें और छूट (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी सहित) जीएसटी परिषद (GST Council) की सिफारिशों पर निर्धारित हैं। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामित मंत्री शामिल हैं।
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (Rashtriya Swasthya Bima Yojana, RSBY), यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना, जन अर्गोया बीमा पॉलिसी (Jan Argoya Bima Policy) और निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पूरी तरह से जीएसटी छूट के दायरे में आती हैं। आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सर्विसेज को भी जीएसटी से छूट दी गई है।
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