सरकार ने किया स्पष्ट, 25 किलो से ऊपर की है आटा, चावल, दाल की बोरी, तो नहीं लगेगा GST

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Jul 18, 2022 | 16:02 IST

GST: अनाज, दाल, आटे समेत 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन के खाने के प्रोडक्ट्स के पैकेट को पांच फीसदी माल एवं सेवा कर से छूट दी गई है।

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25 किलो से ऊपर की है दाल-चावल की बोरी, तो नहीं लगेगा GST (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • आज से प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड आइटम्स पर भी जीएसटी लागू होगा।
  • आज से पहले तक ये आइटम्स जीएसटी के दायरे से बाहर थे।
  • कारोबारी खाने- पीने की चीजों पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे हैं।

नई दिल्ली। 18 जुलाई 2022 से देश में खाने- पीने की कई चीजों पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू हो गया है। आज से पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाने के प्रोडक्ट्स जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत कई चीजें महंगी हुई हैं। जीएसटी परिषद (GST Council) ने फैसला किया है कि इन पर पांच फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण 
इस बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर इन चीजों की पैकिंग 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा की बोरी या पैक में होती है, तो इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले रविवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने भी स्पष्टीकरण दिया था। FAQ में कहा गया है कि पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक हुई सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है। अगर रिटेलर व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा।

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पहले सिर्फ ब्रांडेड सामान पर लगता था जीएसटी
उल्लेखनी है कि पिछले हफ्ते सरकार ने नोटिफाई किया था कि 18 जुलाई से अनब्रांडेड और पहले से पैक या लेबल किए हुए खाद्य पदार्थों पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। जबकि इससे पहले सिर्फ ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था।

एक उदाहरण देते हुए सीबीआईसी ने कहा कि रिटेल बिक्री के लिए पहले से पैक आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की स्पलाई पर जीएसटी लगेगा, हालांकि इस तरह का 30 किलोग्राम का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा।

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