GST रिटर्न फाइल नहीं किए हैं? 15 अगस्त से नहीं कर पाएंगे ई-वे बिल सृजित 

बिजनेस
भाषा
Updated Aug 05, 2021 | 18:25 IST

जीएसटीएन ने कहा कि जिन्होंने जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं वे 15 अगस्त से ई-वे बिल सृजित नहीं कर पाएंगे।

Haven't filed GST returns? E-way bill will not be able to be generated from 15 August
जीएसटी रिटर्न 
मुख्य बातें
  • ई-वे बिल सृजित करने पर रोक को निलंबित कर दिया था।
  • ईवे बिल सृजित करने पर रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला किया है।
  • 15 अगस्त 2021 के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की जांच करेगा।

नई दिल्ली : जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल सृजित नहीं कर पाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लंबित जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है।

पिछले साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कोविड महामारी के दौरान अनुपालन राहत देते हुए रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल सृजित करने पर रोक को निलंबित कर दिया था।

जीएसटीएन ने करदाताओं से कहा कि सरकार ने अब सभी करदाताओं के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला किया है। इस तरह 15 अगस्त 2021 के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की जांच करेगा और जरूरी होने पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक लगाएगा।
 

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