रिटायरमेंट के बाद पैसे को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए कई सेविंग्स स्कीम मौजूद हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) उनमें से एक है, हालांकि इससे जुड़े फायदे उठाने के लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका अकाउंट फ्रीज न हो पाए। वहीं एनपीएस अकाउंट इन-एक्टिव(फ्रोजेन) तब होता है, जब ग्राहक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम अमाउंट निवेश नहीं कर पाते हैं। अगर आप ऐसा हीं कर पाते हैं तो आपके अकाउंट को फ्रीज होने की जानकारी आपको ईमेल के जरिए दी जाती है।
NPS अकाउंट के कैसे अनफ्रीज करें
एनपीएस अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए ग्राहक को वित्तीय वर्ष के दौरान 500 रुपये का न्यूनतम योगदान देना होगा। अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए कंट्रीब्यूशन जमा करने के लिए POP-SP(खरीद सेवा प्रदाता के बिंदु) या फिर eNPS के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं।
POP-SP के जरिए NPS अकाउंट को करें अनफ्रीज (ऑफलाइन)
eNPS के जरिए अनफ्रीज करें अकाउंट (ऑनलाइन)
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