Aadhaar को NPS खाते से कैसे लिंक करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Mar 18, 2022 | 06:30 IST

NPS Account-Aadhaar Link Online: सरकार ने कई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार (Aadhaar Card) को एनपीएस खाते में जोड़ना आवश्यकता बना दिया है। आधार कार्ड को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अगस्त, 2021 में अनिवार्य प्रमाण बनाया गया था।

NPS Account-Aadhaar Link Online
NPS Account-Aadhaar Link Online: Aadhaar को NPS खाते से कैसे लिंक करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • PRAN का मतलब परमनेंट रिटायरमेंट अकाउंट होता है।
  • हर NPS ग्राहक को PRAN दिया जाता है।
  • यह एक अनूठा, पोर्टेबल नंबर है।

NPS Account-Aadhaar Link Online: भारतीय नागरिकों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) बेहद लाभदायक है। इसके जरिए वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा मिलती है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन के लिए एक निवेश योजना है। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा रेगुलेट की जाती है।

आधार को एनपीएस से कैसे करें लिंक? (How to Link Aadhaar with NPS online)
जिन व्यक्तियों ने आधार के बजाय पैन का उपयोग करके अपना एनपीएस खाता खोला है, वे अपने एनपीएस खाते में आधार को अपडेट करने के लिए इन स्टेप्ल को फॉलो करें- 

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  • सबसे पहले (Link NPS Account with Aadhaar) लिंक के जरिए एनपीएस खाते में लॉग इन करें।
  • अब 'Update Aadhaar/Address Details' पर क्लिक करें।
  • अब 'Add/Update Aadhaar Number' पर क्लिक करें।
  • अपना आधार नंबर जमा करें और 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करें।
  • अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूआईडीएआई द्वारा प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
  • ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण के बाद, आधार आपके PRAN से लिंक हो जाएगा।

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इस प्रक्रिया के बाद आपको एक मेसेज आएगा कि आपका परमनेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) आधार के साथ लिंक हो चुका है।

नए सब्सक्राइबर्स एनपीएस खाते को आधार से कैसे करें लिंक? (How new subscribers can link NPS account with Aadhaar online)

  • सबसे पहले NSDL e-NPS portal पर जाएं।
  • यहां 'पंजीकरण' विकल्प पर क्लिक करें।
  • दिए गए स्थान में अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'जनरेट ओटीपी' बटन पर क्लिक करें।
  • डिस्क्लेमर का चयन करने के बाद 'Proceed' बटन पर क्लिक करें।
  • अब ओटीपी दर्ज करें और 'Continue'पर क्लिक करें।
  • एनपीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा करें और एक्नॉलेजमेंट नंबर के लिए पेमेंट करें।
  • अब अपनी रजिस्ट्रेशन जानकारी जमा करें।

इसके बाद आपको अपना परमनेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा।

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