How to Save Tax: अगर आप टैक्स प्लानिंग (Tax Planning) करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अभी से करनी चाहिए। एक साल में 10 लाख रुपये या उससे कम कमाई करने वाले धारा 80सी के तहत टैक्स सेविंद स्कीम, धारा 80CCD(1b) के तहत NPS, एजुकेशन या होम लोन और इंश्योरेंस प्रीमियम की मदद से उनके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स को शून्य कर सकते हैं।
एक साल में 10 लाख की सैलरी पर जीरो टैक्स के लिए कहां करना होगा निवेश?
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एक बार कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम हो जाने पर, इस पर कर नहीं लगेगा क्योंकि यह धारा 87A के तहत पूरी तरह से छूट के पात्र है। इस तरह इन सभी कटौतियों की मदद से एक टैक्सपेयर हर साल 10 लाख रुपये की कमाई होने पर भी टैक्स शून्य कर सकता है।
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(Disclaimer: यहां टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा किसी भी योजना में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। यह सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।)
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