One Nation One Ration Card : वर्ष 2020 हर तरह से बड़ा उथल-पुथल वाला साल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। इस पर रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ा। जिससे करोड़ों लोग रोजगार से वंचित हो गए। इस दौरान गरीबों और मजदूरों को सस्ते दाम पर अनाज मुहैया कराने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक जून से शुरू की गई। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 1 अगस्त, 2020 से 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकृत क्लस्टर में उपलब्ध है। यह मार्च 2021 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। यह योजना मोदी सरकार 2.0 की एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है।
इस योजना के जरिए गरीब आदमी देश के किसी भी राज्य में राशन कार्ड की मदद से कम कीमत पर राशन खरीद सकते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी जिस जिले का राशन कार्ड होता था वहीं से राशन खरीद सकते थे लेकिन अब उसी राशन कार्ड से दूसरे राज्य से भी अनाज खरीद सकते हैं। किसी भी पीडीएस दुकान से अनाज की खरीदारी की जा सकती है।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) की दुकान पर 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अन्य मोटे अनाज दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत देशभर के 81 करोड़ लोगों का नाम रियायत दामों पर खाद्य सामग्री खरीदने के लिए रजिस्टर्ड हैं।
यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है जिसके अनुसार आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर भी एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे राज्य जाने पर ना ही राशन कार्ड का नंबर बदलेगा और ही राशन कार्ड। सिर्फ राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी करानी होगी। इसमें 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी किया जाता है जिसमें पहले दो अंक राज्य के कोड होते हैं।
किसी भी राशन कार्ड धारक को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उपलब्ध आकड़ों के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फोन के जरिए आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करके लिंक करती है। इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम के तहत आकड़ों को उपलब्ध कराती है। जिससे पात्र सभी नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे।
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