Income Tax: 2.38 करोड़ करदाताओं ने दाखिल किया ITR, 31 दिसंबर है अंतिम तारीख

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Nov 09, 2021 | 18:24 IST

Income Tax: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.38 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आईटीआर दाखिल किया है। करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है।

Income Tax return
Income Tax: 2.38 करोड़ करदाताओं ने दाखिल किया ITR (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • करदाताओं ई-फाइलिंग पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना ITR जल्दी दाखिल कर लें।
  • सरकार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख दो बार बढ़ा चुकी है।
  • अब व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।

Income Tax: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 यानी आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 2.38 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) दाखिल किया है। इसमें से 1.68 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न संसाधित किए जा चुके हैं, जबकि 64 लाख से अधिक मामलों में रिफंड जारी किए गए हैं।

आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए बताया कि, 'आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-filing portal) को वर्ष 2021-22 के लिए 2.38 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) प्राप्त हुए हैं।' साथ ही विभाग ने आग्रह किया कि जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए कर लें। 

मालूम हो कि करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। सरकार पहले ही आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को दो बार आगे बढ़ा चुकी है।

विभाग ने जारी किया था नया AIS
इस महीने की शुरुआत में, आयकर विभाग ने पोर्टल पर नया वार्षिक सूचना विवरण (AIS) जारी किया था। यह करदाता को ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सुविधा के साथ सूचना का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। AIS में ब्याज, लाभांश, प्रतिभूति लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेशी रेमिटेंस और अन्य लेनदेन से जुड़ी जानकारी शामिल है, ताकि करदाता अपने आयकर रिटर्न में किसी भी लेनदेन के बारे में रिपोर्ट करना भूल न जाएं। 

नया एआईएस एक आसान करदाता सूचना सारांश (TIS) प्रदान करता है। इसके जरिए करदाता को समग्र मूल्य दिखता है ताकि आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद मिल सके। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि, अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो करदाता ऑनलाइन फीडबैक जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फीडबैक के अलावा, करदाता एआईएस यूटिलिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर उपयोगकर्ता फीडबैक सबमिट करता है, तो TIS में प्राप्त जानकारी वास्तविक समय के आधार पर अपडेट हो जाएगी।

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