अब तक वेरिफाई नहीं किया ITR, लेकिन करना है रिवाइज, तो क्या करें टैक्सपेयर्स?

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Mar 30, 2022 | 17:25 IST

Income Tax Return, ITR News: अगर दाखिल किए गए आईटीआर को वेरिफाई नहीं किया जाता है, तो रिटर्न को 'डिफेक्टिव रिटर्न' माना जाता है और कर एजेंसी ऐसे आईटीआर को तब तक स्वीकार नहीं करती है जब तक वह वेरिफाई नहीं हो जाता।

Income Tax Return, ITR News
Income Tax Return, ITR News: अब तक वेरिफाई नहीं किया ITR, लेकिन करना है रिवाइज, तो क्या करें टैक्सपेयर्स? (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • आईटीआर दाखिल करने में देरी करना सही नहीं है क्योंकि ऐसे में टैक्सपेयर्स पर जुर्माना लगता है।
  • टैक्सपेयर्स अपना आयकर रिटर्न ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं।
  • IT विभाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहले से भरे हुए ITR फॉर्म भी प्रदान करता है, लेकिन इसमें जानकारी को पूरी तरह से चेक करने की जरूरत होती है।

Income Tax Return, ITR News: कल वित्तीय वर्ष 2022 का आखिरी दिन है। यह टैक्सपेयर्स के लिए यह तारीख महत्वपूर्ण है। यह दिन कई प्रमुख वित्तीय कार्य पूरा करने का आखिरी दिन है। इस बीच कई लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल हैं। 

एक टैक्सपेयर ने आखिरी तारीख से पहले अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है। अब वह आईटीआर में कुछ गलतियों को सुधारने के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करना चाहता है। क्या रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने से पहले दायर किए आईटीआर को वेरिफाई करना होता है? या रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने के बाद टैक्सपेयर इसे वेरिफाई कर सकते हैं? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इन सवालों के जवाब-

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एक्सपर्ट रवि सिंह ने बताया ऐसी स्थिति में क्या करें टैक्सपेयर्स
ShareIndia के उपाध्यक्ष और हेड ऑफ रिसर्च, रवि सिंह ने Times Now Navbharat को बताया कि, 'आयकर नियमों के तहत, एक व्यक्ति जिसने अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल किया है, उसे 120 दिनों की समय सीमा के भीतर ही निर्धारित तरीके से इसे वेरिफाई करना होता है। जब आईटीआर दाखिल किया गया हो, उसे वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष पहले तक संशोधित किया जा सकता है।'

आईटी विभाग आईटीआर वेरिफाई नहीं होने पर संशोधित आईटीआर को स्वीकार नहीं करेगा। यह प्रक्रिया ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस के समान है। रवि सिंह ने बताया कि अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है और उसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो पहले संशोधित कर लें और फिर उसे वेरिफाई करें। रिवाइज्ड रिटर्न को तकनीकी रूप से मूल रिटर्न की जगह ले लिया जाता है।

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विलंबित आईटीआर भरने का आखिरी दिन कल
31 मार्च 2022 AY 2021-22 के लिए विलंबित आयकर रिटर्न (belated ITR) दाखिल करने का आखिरी दिन है। अगर कोई व्यक्ति इसे समय पर पूरा नहीं करता है, तो उस पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विलंबित या संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा भी 31 मार्च है। 

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अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने से आपको जल्दी आईटीआर वेरिफाई करने में मदद मिलेगी। 1 अप्रैल 2021 से 20 मार्च 2022 तक सीबीडीटी ने 2.26 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को 1,93,720 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी कर दिया था। 2,23,99,122 मामलों में 70,977 करोड़ जारी किए गए और 2,34,293 मामलों में 1,22,744 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया।

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