E-Insurance Policy : लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को मिली ई-पॉलिसी करने की अनुमति, जानिए क्या है नियम

Electronic Insurance Policy : कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा IRDAI ने ई-पॉलिसी की अनुमित दी है, जानिए नियम।

IRDAI gives permission to life insurance companies to issue e-policy, know rules
लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को ई-पॉलिसी की अनुमति 
मुख्य बातें
  • कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं
  • सामान्य कारोबारी एक्टिविटी में प्रभावित हो रही हैं
  • IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसी की अनुमति दे दी है

E-Insurance Policy : कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना जरूरी है। इसलिए अधिकांश लोग घर नहीं निकल रहे हैं। इससे सामान्य कारोबारी एक्टिविटी में प्रभावित हो रही हैं। इन परेशानियों को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटर  IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी जारी करने की अनुमति दे दी। 

नियम से छूट

इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डवलपमेंट ऑथरिटी ऑफ इंडिया  (IRDAI) ने एक सर्कुलर जारी कर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को प्रकाशित कर बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान कर दी। हालांकि, यह छूट सशर्त दी गई है। इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद IRDAI ने यह फैसला किया है।

ई-पॉलिसी के नियम

लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा। साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी। यदि ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे वह भेजना होगा। इस बीच रेगुलेटर ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है।

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