How to Withdraw cash From PPF, FDs, PF, NPS : महामारी के दौरान लोग ना सिर्फ कोरोना वायरस से बल्कि पैसों की किल्लत से भी परेशान हैं। कोरोना वायरस ने लोगों की जीवनशैली पर काफी प्रभाव डाला है। इस महामारी के बीच लोगों को इमरजेंसी कैश की काफी जरूरत पड़ रही है लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में उन्हें एटीएम से पैसे निकालने में मुश्किलें आ रही हैं। पैसों की आवश्यकता के चलते बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम और फिक्स्ड डिपॉजिट उनके लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। मगर समय से पहले इन अलग-अलग स्कीमों से पैसे निकालने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जिनकी जानकारी आप लोगों को अवश्य होनी चाहिए। इमरजेंसी में इन स्कीमों से पैसे निकालने के लिए कुछ पॉलिसी पर ध्यान देना आवश्यक है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों के अनुसार, पीपीएफ अकाउंट खोलने के 5 साल बाद ही इस अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन समय से पहले अगर कोई पैसे निकालना चाहता है तो वह सिर्फ आधी राशि ही निकाल सकता है। मगर, फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके साथ समय से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने पर टैक्स से छूट प्राप्त है। पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको पहले फॉर्म सी को भरना पड़ेगा और अपने बैंक ब्रांच में इसे सबमिट करना पड़ेगा।
पीएफ अकाउंट से समय से पहले पैसे निकालने के दौरान एंप्लॉयमेंट टर्मिनेशन और मेडिकल इमरजेंसी जैसे मामले में यह टैक्सेबल भी हो सकता है। लेकिन अकाउंट का टेन्योर पूरा हो जाने के बाद यह टैक्स फ्री हो जाता है।
फिक्स्ड डिपॉजिट के मामले में पैसे जमा करने वाला व्यक्ति समय से पहले पैसे नहीं निकाल सकता है। समय से पहले पैसे निकालने के लिए पैसे जमा करने वाले व्यक्ति को अपना एफडी अकाउंट बंद करना पड़ेगा। निर्धारित समय से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट को खत्म करने के लिए उस व्यक्ति को 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक पेनल्टी चार्ज भी भरना पड़ सकता है।
एनपीएस के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अकाउंट खोलने के 3 साल बाद ही पैसे निकाल सकता है। 3 साल बाद इन्वेस्टर सिर्फ 25% पैसे ही निकाल सकता है। इस स्कीम के अनुसार, पैसे विड्रॉ करने पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
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