प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत, मुद्रा लोन को विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिया जाता है, जिससे लोगों की आय बढ़ती है और रोजगार का सृजन होता है जैसे विक्रेताओं, व्यापारियों, दुकानदारों और अन्य सर्विस सेक्टर की गतिविधियों के लिए लोन दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विस्तार सदस्य उधार देने वाले संस्थानों द्वारा किया जाता है। अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मुद्रा लिमिटेड के साथ रजिस्टर्ड हैं।
अगर आप किसी भी समय महसूस करते हैं कि आप मुद्रा लोन मिलने में समस्या सामने आ रही है या आपके पास मुद्रा लोन से संबंधित कोई शिकायत है तो आपको निम्न बातों को जानना चाहिए। MUDRA लोन के साथ ग्राहक संचार की 4 कटैगरी हैं।
व्यक्तिगत तौर पर शिकायत : कोई ग्राहक अपने कॉरपोरेट कार्यालय में स्थापित मुद्रा के ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ (CSC) में काम के घंटों के दौरान लिखित और पूर्ण डिटेल देकर सीएससी को शिकायत दर्ज कर सकता है।
डाक / मेल / ईमेल बॉक्स के माध्यम से शिकायतें कर सकता है
लोक शिकायत पोर्टल (www.pgportal.gov.in) के तौर पर जाना जाता है। अपनी शिकायतें बताने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
ग्राहक निम्नलिखित पते पर पोस्ट ऑफिस के जरिये या help@mudra.org.in पर ईमेल के जरिये भी शिकायतकर्ता के पूर्ण खुलासे और डिटेल देकर शिकायत कर सकता है।
ग्राहक सेवा सेल (Customer Service Cell)
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड
स्वावलंबन भवन, सी -11, जी- ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (ई), मुंबई- 400 051
दूरभाष: 022 6722 1465
MUDRA नोडल अधिकारियों के माध्यम से: ग्राहक मुद्रा के नोडल अधिकारियों/वैकल्पिक नोडल अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं जो विशिष्ट प्रश्नों या मुद्रा की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए सिडबी के कार्यालयों में नामित हैं। नोडल अधिकारी या वैकल्पिक नोडल अधिकारी एक उचित समय के भीतर, उसी पर आवश्यक कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
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