ITR : इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को राहत, वर्ष 2020-21 के लिए बढ़ाई गई समयसीमा 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। समयसीमा दो महीने बढ़ा दी गई है।

Relief for those filing income tax returns, extended deadline for the year 2020-21 till 30 September
आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ी 

Last date of ITR : इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2020- 21 की व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।

इनकम टैक्स कानून के अनुसार, जिन व्यक्तियों के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है और जो आमतौर पर ITR-1 या ITR-4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। टैक्सपेयर्स के लिए समयसीमा, जैसे कंपनियां या फर्म, जिनके खातों का ऑडिट होना आवश्यक है उनके लिए 31 अक्टूबर है। एक सर्कुलर में, सीबीडीटी ने कहा कि कुछ टैक्स अनुपालन के लिए समय सीमा का विस्तार "गंभीर महामारी के मद्देनजर टैक्सपेयर्स को राहत प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है।

फॉर्म 16 के लिए भी समय सीमा बढ़ी

सीबीडीटी ने कहा कि साथ ही, नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा एक महीने के लिए 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी गई है,  टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की नियत तारीख को क्रमशः 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विलंबित या संशोधित इनकम रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 जनवरी, 2022 है। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय लेनदेन का स्टेटमेंट (एसएफटी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 मई, 2021 से 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि नियत तारीखों के विस्तार से टैक्स अनुपालन के मोर्चे पर करदाताओं को कुछ राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हालांकि, उन करदाताओं के लिए, जिनकी संपूर्ण इनकम टैक्स देयता टीडीएस और अग्रिम टैक्स द्वारा नहीं चुकाई जाती है और ऐसी कमी 1 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें ब्याज के प्रभार से बचने के लिए संबंधित मूल देय तिथि के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करने का प्रयास करना चाहिए। 234ए, जो मूल देय तिथि के बाद आईटीआर दाखिल करने की मूल देय तिथि के बाद हर महीने या उसके हिस्से के लिए 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से शुल्क आईटीआर दाखिल करने पर लगाया जाता है।

सीबीडीटी ने 1 अप्रैल को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म को अधिसूचित किया था, और कहा था कि COVID महामारी के कारण चल रहे संकट को ध्यान में रखते हुए और करदाताओं की सुविधा के लिए, पिछले साल के आईटीआर की तुलना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। नए आईटीआर फॉर्म करदाताओं से पूछता है कि क्या वे एक नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21  के लिए, सरकार ने करदाताओं को इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 115BAC के तहत एक नई टैक्स व्यवस्था चुनने का विकल्प दिया था। नए इनकम टैक्स स्लैब उन व्यक्तियों के लिए होंगे जो टैक्स उद्देश्य के लिए कुल आय की गणना करते समय कुछ निर्दिष्ट कटौतियों या छूटों का लाभ नहीं उठा रहे हैं।

नई टैक्स व्यवस्था पर नया इनकम टैक्स स्लैब

इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स छूट है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच आय वाले व्यक्तियों को 5 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा। 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10 प्रतिशत, जबकि 7.5 से 10 लाख रुपए के बीच की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 10 से 12.5 लाख रुपए की आय वालों को 20 प्रतिशत की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा, जबकि 12.5 से 15 लाख रुपए के बीच 25 प्रतिशत की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा। 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 
 

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