नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है जब ग्राहकों को उनके बैंक या एनबीएफसी से कोई शिकायत होती है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। आपको इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) शुरू की है, जिस पर ग्राहक केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित सभी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आइए जानते हैं आप केंद्रीय बैंक के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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आपको शिकायत की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।
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