PMC Bank: मुंबई स्थित संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (Punjab & Maharashtra Co-operative Bank, PMC) के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने पीएमसी बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (USFB) के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ विलय को नोटिफाई कर दिया है।
इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के तहत पीएमसी बैंक की सभी शाखाएं यूनिटी एसएफबी की शाखाओं के रूप में काम करेंगी।
सितंबर 2019 में लगाए गए थे प्रतिबंध
मालूम हो कि सितंबर 2019 में शीर्ष बैंक ने पीएमसी बैंक के बोर्ड को हटा दिया था और गलत वित्तीय कामों को उजागर करने और रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए गए लोन को छिपाने और गलत तरीके से पेश करने के बाद, ग्राहकों द्वारा निकासी पर सीमा सहित अन्य नियामक प्रतिबंध लगाए थे।
ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
USFB जमाकर्ताओं को चरणों में भुगतान करेगा। PMC Bank में जिन ग्राहकों का पैसा फंसा है, उन्हें अगले 10 साल के भीतर पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। योजना के अनुसार, USFBL को पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से प्राप्त राशि का तुरंत भुगतान करना होगा। राशि उनके जमा खातों में शेष राशि या 5 लाख रुपये (जो भी कम) के बराबर होगी। हालांकि, जमाकर्ताओं को 31 मार्च 2021 के बाद पांच साल के लिए अपनी जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। शेष बकाया राशि के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 2.75 फीसदी प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा जो नियत तारीख से पांच साल बाद की तारीख से देय होगा।
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