नए वित्त वर्ष (2021-22) की शुरुआत हो चुकी है। हमेशा की तरह अपने नए फाइनेंशियल ईयर को भी आप व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना पसंद करेंगे। इसलिए ऐसे कुछ कार्य हैं जिनके जरिये अपने फाइनेंस को बेहतर प्रबंधन करने के लिए अभी से शुरुआत कर दें।
टैक्सपेयर्स के पास अब दो टैक्स व्यवस्था उपलब्ध हैं। आप दो में से कोई एक चुन सकते हैं। जो टैक्सपेयर्स को कम स्लैब दर पर टैक्स देते है लेकिन करीब 70 कटौती की लागत पर वह इसका लाभ नहीं उठा सकता है। अगर काम यह वर्ष की शुरुआत में किया जाता है तो बेहतर टैक्स प्लानिंग करने में सक्षम करेगा। बहरहाल, जो लोग अधिक कटौती के साथ-साथ आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त करते हैं, उन्हें पुराने टैक्स व्यवस्था के साथ रहना बेहतर होगा। इसलिए अभी ही तय कर लें कि नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर है या पुरानी टैक्स व्यवस्था।
आप अपने टैक्स प्लानिंग अभ्यास के साथ शुरू कर सकते हैं क्योंकि कई बार लोग लास्ट टाइम कोशिश करते हं। जिसकी वजह टैक्सपेयर लॉन्ग टर्म के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा नहीं करते हैं। निवेश कटौती का लाभ उठाने के लिए चुना गया है या विभिन्न छूट निवेशकों के जोखिम-प्रोफाइल के अनुरूप नहीं हो सकती है या लंबी लॉक-इन अवधि भी हो सकती है।
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) सबसे पसंदीदा निवेशों में से एक है और लोग अक्सर 80सी के तहत कटौती का दावा करने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि ज्यादातर लोग आखिरी समय में पीपीएफ में निवेश करते हैं। पीपीएफ में निवेश की सलाह हमेशा साल की शुरुआत में ही दी जाती है।
इस फाइनेंशियल ईयर में आपको जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। बेहतर होगा कि आप आखिरी मिनट की भीड़ से बचने के लिए अभी से दस्तावेजों को इकट्ठा करना शुरू करें। अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हैं तो बैंक ब्याय स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड निवेश डिटेल जैसे डिटेल के दस्तावेज एकत्र कर लें।
अगर आपकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है और आपको किसी भी टैक्स का भुगतान करने की जरुरत नहीं है, तो अपने बैंकर द्वारा टीडीएस की कटौती से बचने के लिए (बैंक जमा पर ब्याज देने से पहले टीडीएस काटते हैं), आपको फॉर्म 15G या 15H जमा करने की जरुरत है। जो जरूरी हो। इन फॉर्मों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्तीय संस्थान के पास जमा करना आवश्यक है।
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