नई दिल्ली: नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक ग्रुप पर शिकंजा कसते हुए रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ आरसी जारी किया है। लगभग तीन सौ करोड़ रुपए की बकाया को वसूलने के लिए प्राधिकरण ने सुपरटेक के नोएडा सेक्टर 74 स्थित हाउसिंग पर आरजी जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरटेक के इस प्रोजेक्ट पर 80 फीसदी से ज्यादा निर्माण कार्य हो चुका है। प्राधिकरण के इस कदम का असर सीधे तौर पर 40 हजार लोगों पर पड़े सकता है।
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 74 में सुपरटेक को 177960.50 स्क्वॉयर मीटर जमीन आवंटित की है। इस स्थान पर एनसीआर की बड़ी हाउसिंग परियोजना का निर्माण चल रहा है। यहां 80 फीसदी तक कार्य पूरा हो चुका है। इस आवास योजना में कॉमर्शियल और लिविंग दोनों प्रकार के इस्टैब्लिशमेंट शामिल हैं।
बता दें कि इस हाउसिंग स्कीम में 24 मंजिला तक 40 टावर शामिल हैं, जो कैपटाउन सोसायटी के नाम से तैयार किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कैपटाउन सोसायटी में 35 टावर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां चार हजार लोगों को पजेशन दिया जा चुका है। सिर्फ 5 टावर में कार्य शेष है, जिसमें सिर्फ फिनिसिंग का कार्य बाकी है।
इस सोसाइटी में दो, तीन और चार बीएकके के फ्लैट मौजूद हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट भी तैयार किए गए हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण रितु माहेश्वरी ने बताया, 'सुपरटेक को सेक्टर 74 में 177960.50 स्क्वॉयर मीटर जमीन दी गई। बकाया राशि जमा नहीं करने पर बिल्डर व प्रमोटर्स को कई बार नोटिस भेजा गया। बकाया राशि जमा ना करने पर यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलेपमेंट एक्ट 1976 की धारा 40 के तहत इस जमीन पर 31 अक्टूबर 2019 तक इंस्टॉलमेंट में 253,24,65,084 रुपए देने थे। इस बकाया को सुपरटेक की प्रॉपर्टी बेचकर जब्त किया जाएगा।'
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