पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत अपने नए ग्राहकों के लिए आधार-आधारित ऑनलाइन पेपरलेस KYC प्रक्रिया की अनुमति दे दी है। यह प्रक्रिया तत्काल KYC वेरिफिकेशन की वजह से NPS खाते को तत्काल एक्टिव करने में सक्षम बनाती है और ग्राहक द्वारा NPS अंशदान के तत्काल जमा की सुविधा भी प्रदान करती है। इस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन पेंशन का सारा काम निपटा सकते हैं।
आधार-आधारित ऑनलाइन पेपरलेस KYC वेरिफिकेशन 12 अंकों की पहचानकर्ता की फिजिकल प्रतिलिपि प्रदान करने की जरूरत को समाप्त करता है। इस प्रक्रिया के अनुसार, एक आवेदक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पोर्टल पर eNPS के माध्यम से प्रवेश करके ऑनलाइन मोड में पासवर्ड से सुरक्षित आधार एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करनी होगी और केवाईसी के लिए उसी तरह शेयर करना होगा। यह सुविधा पीपीएस ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से एनपीएस खाते खोलने के लिए भी प्राप्त की जा सकती है।
आधार पेपरलेस ई-केवाईसी जिप फाइल अपलोड करें। अगर .xml जिप फाइल जनरेट नहीं होती है, तो व्यक्तियों के पास यूआईडीएआई वेबसाइट पर माइग्रेट करने के लिए एक ही डाउनलोड करने और चार अंकों का पासकोड सेट करने का विकल्प होगा। इसके बाद, eNPS वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब रिजस्ट्रेशन के लिए ईएनपीएस पोर्टल पर उचित विकल्पों का चयन करें और पेपरलेस ऑनलाइन ईकेवाईसी प्रक्रिया के लिए मोबाइल नंबर (यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत) और जिप फाइल के साथ चार-अंकीय पास-कोड जैसे डिटेल प्रदान करें।
ओटीपी जमा करने पर, यूआईडीएआई डेटाबेस से डेमोग्राफिक डिटेल (नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पता और फोटोग्राफ) लाना होगा और अन्य अनिवार्य डिटेल ग्राहक द्वारा भरे जाने की जरुरत होगी। फिर, पैन कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी और केंसिल्ड चेक jpeg/Jpg/png फॉर्मेट में अपलोड करें। 4KB-2MB के बीच फाइल साइज होनी चाहिए और 4KB-MB के बीच सिग्नेचर साइज होनी चाहिए है। यह सलाह दी जाती है कि यूजर्स प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखें। एनपीएस खाते में भुगतान करने के लिए यूजर्स को भुगतान गेटवे पर भेजा जाएगा। भुगतान सफल होने पर PRAN आवंटित किया जाएगा। सब्सक्राइबर्स के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म eSign या प्रिंट और कुरियर करने का विकल्प होगा।
ध्यान दें कि PFRDA ने विभिन्न डिजिटल एनाब्लर्स जैसे वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित प्रमाणीकरण, पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, ई-साइन आधारित प्रमाणीकरण, डी रिमिट, वीडियो केवाईसी, ऑनलाइन एक्जिट टूल, सरकार में उन लोगों के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा के लिए अनुमति दी है। नौकरी, स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर ऑनलाइन आधार से बाहर निकलना, सेल्फ डिक्लेरेशन आधारित आंशिक निकासी, एनपीएस लाभ से गुजरने से पहले तत्काल बैंक खाता वेरिफिकेशन समेत अन्य सुविधाओं की अनुमति दी है।
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