Chitra Ramkrishna : एनएसई को-लोकेशन केस में बड़ी कार्रवाई, पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण गिरफ्तार

Chitra Ramkrishna : अधिकारियों का कहना है मनोवैज्ञानिक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एजेंसी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सीबीआई ने सेबी की 192 पेज की रिपोर्ट के आधार पर चित्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

NSE co-location scam: Former CEO Chitra Ramkrishna arrested
एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण गिरफ्तार।  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • को-लोकेशन घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है
  • सीबीआई ने एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया है
  • चित्रा पर एनएसई की गोपनीय जानकारियां साझा करने का आरोप है

Chitra Ramkrishna : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को-लोकेशन घोटाला मामले (NSE co-location scam) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया है। चित्रा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को चित्रा को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। सीबीआई की एक टीम ने चित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था जिसके बाद वह गिरफ्तार की गईं। इससे पहले गत 25 फरवरी को जांच एजेंसी ने पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर एवं चित्रा के सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से गिरफ्तार किया। 

'रहस्यमयी योगी' के इशारे पर काम करने का आरोप
को-लोकेशन घोटाला मामले में सेबी ने चित्रा पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चित्रा पर आरोप है कि वह 'रहस्यमयी योगी' के इशारे में एक्सचेंज को चला रही थीं। सेबी का कहना है कि इससे नियामकीय नियमों का खुला उल्लंघन हुआ। आरोप है कि एनएसई के कारोबार में उन्होंने कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया और गोपनीय जानकारियां साझा कीं।

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सवालों का उचित जवाब नहीं दे रही थीं चित्रा
रिपोर्टों में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि चित्रा को दिल्ली में गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने रामकृष्ण से लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की और उनके आवास पर तलाशी ली। पूछताछ में वह अधिकारियों के सवालों का उचित जवाब नहीं दे रही थीं।

सेबी की 192 पेज की रिपोर्ट पर कार्रवाई
उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक की सेवाएं भी लीं, जिन्होंने भी उनसे पूछताछ की।अधिकारियों ने कहा कि मनोवैज्ञानिक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एजेंसी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सीबीआई ने सेबी की 192 पेज की रिपोर्ट के आधार पर चित्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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