केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा कई बार फिर बढ़ा दी है। गौर हो कि दोनों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 थी। समय सीमा खत्म होने से चंद घंटे पहले डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर वित्तीय लेनदेन में परेशानी हो सकती है।
हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित फाइनेंस बिल 2021 में, सरकार ने एक संशोधन पेश किया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आधार के साथ पैन को लिंक करने में देरी करने पर 1,000 रुपए तक की लेट फी का भुगतान करना होगा।
फाइनेंस बिल (लोकसभा) ने आधार संख्या को सूचित करने में डिफॉल्ट के लिए शुल्क लगाने के लिए एक नया सेक्शन 234H जोड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को धारा 139AA (2) के तहत अपने आधार को सूचित करने की आवश्यकता होती है और कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है, तो वे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो वे 1,000 रुपए का शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
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