पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक: भूलें नहीं, यह है आखिरी तारीख, खुद ऐसे कर सकते हैं ये काम

PAN Aadhaar link : अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपके यह तारीख आखिरी मौका होगा। नहीं तो झेलनी पड़ेगी कई परेशानियां।

PAN Aadhar Link last Date, don't miss the deadline for linking
पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है
  • लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है
  • लिंक नहीं करने पर निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड

नई दिल्ली : इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार को एक सार्वजनिक मैसेज जारी करते हुए कहा कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। साथ ही कहा गया कि लोग इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की समयसीमा का पालन करें। विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधा से नहीं जोड़ा जाता है पैन काम नहीं करेगा। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इस समयसीमा का पालन करें। पैन को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए इस समय सीमा को मिस ना करें।

विभाग ने सोशल मीडिया पर नए पोस्ट में कहा कि 31 मार्च, 2020 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। आप इसे बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और  NSDL तथा UTITSL के पैन सर्विस केंद्रों पर जाकर भी कर सकते हैं। एक वीडियो में, अपने ट्विटर हैंडल @IncomeTaxIndia पर मैसेज के साथ अटैच किया गया है कि जिसमें इस काम को पूरा करने के दो तरीके बताए गए हैं:-

1. पहला, 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है।
2. दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन(www.incometaxindiaefiling.gov.in) के जरिए पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।

आठवीं बार बढ़ाई गई समयसीमा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) जो कि I-T विभाग के लिए नीति निर्धारित करता है। उसने पिछले साल 30 दिसंबर को इस काम के लिए समयसीमा को आठवीं बार बढ़ाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में केंद्र की फ्लैगशिप आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और कहा था कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने और PAN के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा।

अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी
आयकर अधिनियम की धारा 139 AA (2) में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2017 तक पैन रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और आधार प्राप्त करने के योग्य व्यक्तियों  को टैक्स अधिकारियों को अपना आधार नंबर बताना होगा। 10 अंकों वाला आधार यूआईडीएआई द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है और पैन   I-T विभाग द्वारा आवंटित जाता है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है।

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