PM Kisan Yojana: जानें कब आ सकते हैं पीएम किसान निधि योजना 10वीं किस्त के पैसे, ये लोग ले सकते हैं लाभ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 10 Kist/Installment Beneficiary Status and List: इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये आर्थिक मदद देती है। इस बार यानी पीएम किसान की 10वींकिस्त अगले हफ्ते तक आने की संभावना है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Select farmers could get Rs 10th installment next week
PM Kisan: कभी भी खाते में आ सकते हैं 10वीं किस्त के पैसे  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • पीएम-किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किश्त जल्द होगी जारी
  • 2000 रुपये की किस्त का बड़ी संख्या में किसान कर रहे हैं इंतजार
  • पीएम-किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 10 Kist/Installment​: देश के अधिकांश किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की 10वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल यह किस्त 25 दिसंबर को किसानों के खाते में आ गई थी। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से 10वीं किस्त जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।  सूत्रों की मानें तो पीएम किसान निधि योजना की 10वीं किस्त क्रिसमस तक किसानों के खाते में आ सकती है।

PM Kisan Yojana 10th Installment Beneficiary List, Status LIVE: check here

तीन किस्तों में मिलते हैं 6 हजार रुपये

2019 में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल जो छ: हजार रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है ताकि वह जरूरत के सारे काम कर सकें। 6,000 रुपये की राशि को 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। 

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ये लोग ले सकते हैं लाभ

 इस योजना के तहत प्रारंभ में पूरे देश में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान की गई। बाद में 01 जून 2019 से इसके दायरे को विस्तारित करते हुए देश के सभी खेतीहर किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया। हालाकि पिछले मूल्यांकन वर्ष में, आयकर अदा करने वाले प्रभावशाली पेशेवर किसानों जैसे चिकित्सकों, अभियंताओं, अधिवक्ताओं, सनदी लेखाकारों और प्रति माह कम से कम 10,000 रुपये के पेंशनभोगियों (एमटीएस/चतुर्थ श्रेणी/ समूह घ कर्मचारी को छोड़कर) को इस योजना से बाहर रखा गया है। 

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