भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर PM मोदी लेंगे अंतिम फैसला, संसद में पेश होगा क्रिप्टो बिल

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Dec 10, 2021 | 15:25 IST

Cryptocurrency Rules India: संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में सरकार 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' पेश करेगी।

Cryptocurrency Rules India
(Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • सरकार और केंद्रीय बैंक ने कईं बार क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई है।
  • आरबीआई पायलट के तौर पर डिजिटल मुद्रा CBDC लॉन्च कर सकता है।
  • संसद में जल्द क्रिप्टो बिल पेश किया जाएगा।

Cryptocurrency Rules India: नीति निर्माताओं और एक्सपर्ट की अलग-अलग राय के बीच क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के नियमों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) अंतिम फैसला लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और एक्सपर्ट सहित विभिन्न विचारों पर विचार करने के लिए इस मामले पर शीर्ष सरकारी अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। नियमों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले शुक्रवार को भी चर्चा जारी रहने की संभावना है।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मौजूद विकल्पों में निजी क्रिप्टोकरेंसी (private cryptocurrencies) पर पूर्ण प्रतिबंध, आंशिक प्रतिबंध, डिजिटल कॉइन पर आधारित सभी प्रकार के उत्पादों पर व्यापक नियम शामिल हैं।

शीतकालीन सत्र पेश होगा क्रिप्टो बिल
मालूम हो कि सरकार संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा और समाशोधन के लिए क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) पेश करेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कानून पर एक मसौदा पहले ही तैयार किया जा चुका है, हालांकि, सरकार में कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो बिल के कुछ पहलुओं और क्षेत्र में और विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

सभी पहलुओं पर विचार करने वाली उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चर्चा के आधार पर मसौदा विधेयक में बदलाव किया जा सकता है। क्रिप्टो बिल को पहले के बजट सत्र में भी सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे नहीं लिया जा सका क्योंकि सरकार ने इसमें और बदलाव करने का फैसला किया था। इसमें रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक रूपरेखा के प्रावधान शामिल हैं।

आयकर कानून में हो सकता है संशोधन
पहले यह बताया गया था कि सरकार भारतीय निवेशकों द्वारा घरेलू और वैश्विक प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कॉइन में निवेश को एकमुश्त प्रतिबंध के बजाय कर दायरे में लाने की योजना बना रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी बजट सत्र के दौरान क्रिप्टो को अपने दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में संशोधन किया जाएगा।

पहले की रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्र चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बजाय भारत में और भारत के बाहर क्रिप्टोकरेंसी आय और निवेश पर कर लगाना चाहती है।

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