केंद्र की मोदी सरकार ने देश के श्रमिक समाज के लोगों के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत हर महीने 55 रुपए की मासिक किस्त जमा करने पर पेंशन के तौर पर 3000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की PMSYMY योजना के तहत करीब 42 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। वैसे श्रमिक जो असंगठित क्षेत्रों में काम करके अपनी गुजर बसर करते हैं वैसे लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें निर्माण कार्य करने वाले मजदूर से लेकर रेहड़ी वालों रिक्शा चालक तक शामिल हैं।
अगर आप श्रम योग मानधन योजना (PMSYMY) से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आपको टोल फ्री नंबर 18002676888 पर कॉल करके इससे जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके लिए श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है। इन सुविधा केंद्रों पर संपर्क करके भी आपके इस योजना से सारी जानकारी मिल जाएगी। इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा इसके अलावा इस योजना का लाभ आपको आसानी से मिल सके इसके लिए ये टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं।
इस योजना से जुड़ने वाले लोगों व इस याजना का लाभ पाने वाले लोगों की मासिक आय 15 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी उम्र भी 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत ये भी प्रावधान है कि अगर योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थी की अकारण मौत हो जाती है तो उसके परिवार में उसके बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।
इसके लिए लाभार्थी को हर महीने इस योजना में अपना योगदान भी देना होगी। हर माह 55 रुपए निवेश करने होंगे। इस योजना के तहत ये भी प्रावधान है कि अगर लाभार्थी की उम्र 18 साल है तो उसे हर महीने 55 रुपए निवेश करने होंगे जबकि दूसरी शर्त ये है कि अगर लाभार्थी की उम्र 40 साल है तो उसे हर महीने 200 रुपए भुगतान करने होंगे। इसके बाद लाभार्थी की उम्र 60 साल होने पर उसे हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका साफ अर्थ है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी की कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास आधार कार्ड का भी होना अनिवार्य है। उन्हें बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसके तहत वह अपना योगदान दे सकेगा। यहां यह ध्यान देने वाली बात ये है कि कामगारों के योगदान के बराबर सरकार भी अपना योगदान इस योजना में देगी।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले कामगारों को कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी रजिस्ट्रेशन को उनका आवेदन माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन होते ही सारी जानकारी श्रम विभाग के पास पहुंच जाएगी इसके लिए अलग से श्रम विभाग में आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन के दौरान ही लाभार्थियों को कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे इसमें आधार कार्ड के अलावा जनधन बैंक खाते या बचत खाते की पासबुक, एक सहमति पत्र जमा कराना होगा। इसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
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