नई दिल्ली: रेल किराए में बढ़ोतरी की संभावना, वसूला जाएगा स्टेशन विकास शुल्कनई दिल्ली: हवाई अड्डों के पैटर्न के समान, जल्द ही आपको पुनर्विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों से यात्रा करते समय अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में स्टेशन विकास शुल्क (एसडीएफ) या उपयोगकर्ता शुल्क को 10 रुपये से 50 रुपये के बीच बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये शुल्क उन स्टेशनों से बोर्डिंग ट्रेनों के लिए है जिनका पुनर्विकास किया गया है या निकट भविष्य में पुनर्विकास किया जाएगा।
यह दिलचस्प है कि ऐसे पुनर्विकसित स्टेशनों पर ट्रेनों को डी-बोर्ड करने के लिए भी इसी तरह के शुल्क लगाए जाएंगे, जिन्हें भविष्य के समय में नया रूप दिया जाएगा या फिर से बनाया जाएगा। सिर्फ अतिरिक्त शुल्क लगाने से ही नहीं, इन पुनर्विकसित स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये महंगे हो जाएंगे। रेल मंत्रालय को उम्मीद है कि एसडीएफ के लागू होने से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बोली लगाने के लिए अधिक से अधिक निजी कंपनियों या इंफ्रा कंपनियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
नया कदम निश्चित रूप से आने वाले समय में रेल किराए में इजाफा करने वाला है। मॉडल के अनुसार, यदि आप दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के बीच यात्रा कर रहे हैं तो आपको दोनों स्टेशनों के लिए एसडीएफ का भुगतान करना होगा। लेकिन यदि आप केवल एक स्टेशन से या केवल एक पुनर्विकसित स्टेशन की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको केवल एक स्टेशन के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। यह संभावना है कि रेल मंत्रालय पहले 50 रेलवे स्टेशनों में एसडीएफ को लागू करेगा, और अन्य स्वीकृत रेलवे स्टेशनों तक बाद में इसका विस्तार किया जाएगा।
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रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार, स्टेशन विकास शुल्क या उपयोगकर्ता शुल्क टिकट बुक करते समय रेल किराए में स्वतः जुड़ जाएगा जैसा कि फ्लाइट टिकट की बुकिंग के मामले में किया जाता है। उपयोगकर्ता शुल्क (एसडीएफ) तीन श्रेणियों में होगा, सभी एसी क्लास के लिए अधिक (50 रुपये), स्लीपर क्लास के लिए कम (25 रुपये) और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 10 रुपये। रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि उपनगरीय रेल यात्रा के लिए ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) आमतौर पर ऑपरेटर के राजस्व को बढ़ाने के उपाय के रूप में लगाया जाता है, चाहे वह हवाई अड्डा हो या रेलवे स्टेशन। यूडीएफ किसी भी राजस्व कमी को पूरा के लिए लगाया जाता है ताकि ऑपरेटर को निवेश पर उचित दर पर रिटर्न मिल सके। यहां स्टेशन उपयोगकर्ता विकास शुल्क (एसडीएफ) की मात्रा अलग-अलग होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यात्री किस श्रेणी में यात्रा कर रहा है (एसी यात्रा के लिए अधिक और स्लीपर या अनारक्षित श्रेणी के टिकटों के लिए कम)। पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों पर एसडीएफ की दर रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। जबकि, हवाई अड्डों पर यूडीएफ की दर प्रमुख हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) और गैर-प्रमुख हवाई अड्डों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा निर्धारित की जाती है।
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