नई दिल्ली। बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर बैंक केंद्रीय बैंक के बनाए नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे में उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) पर मोटा जुर्माना लगाया है।
चार सहकारी बैंकों पर भी ठोका जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियामकीय अनुपालन में कोताही बरतने की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर लगभग 1 - 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना ठोका है।
कोटक महिंद्रा बैंक 1.05 करोड़ का जुर्माना
कोटक महिंद्रा बैंक पर रिजर्व बैंक ने 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 'जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता कोष योजना, 2014' के कुछ मानकों का उल्लंघन करने के साथ ही अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहत संरक्षण एवं लोन और अग्रिम संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने की वजह से बैंक पर यह जुर्माना लगा है।
इंडसइंड बैंक पर एक करोड़ का जुर्माना
इंडसइंड बैंक की बात करें, तो इसपर सेबी ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केवाईसी (KYC) मानकों का पालन नहीं करने की वजह से बैंक पर जुमाना लगा है। आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। ये बैंकों के ग्राहकों के साथ किसी भी समझौते या लेनदेन की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करते।
इसके अलावा आरबीआई द्वारा चार को- ऑपरेटिव बैंकों- नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, बलंगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता और पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया गया है। इन पर एक लाख से लेकर दो लाख रुपये तक की पेनेल्टी लगी है।
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