नई दिल्ली। जरा सोचिए कि जिस बैंक में आपके लाखों-करोड़ों रुपये जमा हैं, अगर किसी संकट की वजह से वो बैंक अचानक बंद हो जाए, तो आपके पैसों का क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई के एक बैंक के साथ। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक (Raigad Sahakari Bank) पर कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं।
ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ 15,000 रुपये
दरअसल मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक की वित्तीय सेहत बेहद खराब है। इसकी वजह से केंद्रीय बैंक को यह कदम उठाना पड़ा। इस बैंक के ग्राहकों के लिए 15,000 रुपये की निकासी की लिमिट लगाई गई है। अब यह सहकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इजाजत के बिना ना तो किसी को लोन नहीं दे सकता है और ना ही कोई निवेश नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, बैंक नई जमा भी स्वीकार नहीं कर सकता है।
अचानक बैंक बंद हो जाए, तो आपके पैसों का क्या होगा?
छह महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने सेविंग और करंट अकाउंट से 15,000 रुपये से ज्यादा की राशि नहीं निकाल सकते हैं। बैंक पर ये प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि रायगढ़ सहकारी बैंक को जारी निर्देशों का अर्थ उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना नहीं है।
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निर्देशों में बदलाव कर सकता है आरबीआई
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर रिजर्व बैंक इन निर्देशों में बदलाव करने पर भी विचार कर सकता है।
इस बैंक पर लगाया जुर्माना
एक अन्य बयान में आरबीआई ने श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Shri Chhatrapati Rajarshi Shahu Urban Co-operative Bank), बीड पर 'धोखाधड़ी- क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग' से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही।
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