Reliance Capital News: रिलायंस कैपिटल (Reliance Capital) ने मंगलवार को कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) की रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया (insolvency procedure) शुरू करने की भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर रिलायंस कैपिटल का शेयर 4.73 फीसदी लुढ़ककर 14.10 पर बंद हुआ। मौजूदा समय में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 356.32 करोड़ रुपये है।
कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना
कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, 'एनसीएलटी, मुंबई के छह दिसंबर, 2021 के आदेश के अनुसार रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की गई है।' उसने कहा कि छह दिसंबर के आदेश के अनुसार नागेश्वर राव वाई को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
आरबीआई ने किया था आवेदन
उल्लेखनीय है कि एनसीएलटी ने सोमवार को रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के आवेदन को स्वीकार कर लिया। केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया था।
शीर्ष बैंक ने भंग किया था रिलायंस कैपिटल का निदेशक मंडल
शीर्ष बैंक ने कर्ज लौटाने में चूक और संचालन के मुद्दों का हवाला देते हुए रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था। कंपनी के प्रवर्तकों ने एक बयान में कहा कि वे तेजी से समाधान के लिए धारा 227 के तहत कंपनी को एनसीएलटी में भेजने के रिजर्व बैंक के आवेदन का समर्थन करते हैं।
रिलायंस कैपिटल पर 9,805 करोड़ से अधिक का बकाया
रिलायंस कैपिटल पर ऋणदाताओं का 19,805 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसमें से अधिकतर राशि न्यासी विस्तारा आईटीसीएल इंडिया के तहत बांड से जुड़ी है। कोलकाता के श्रेई ग्रुप तथा दीवान हाउसिंग फाइनेंस (DHFL) के बाद रिलायंस कैपिटल समाधान प्रक्रिया में जाने वाली तीसरी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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