नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) पर जुर्माना लगाया है। को-ऑपरेटिव बैंकों पर यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों की वजह से लगाया गया। अंदारसुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Andarsul Urban Co-operative Bank), महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Mahesh Urban Cooperative Bank), नांदेड़ मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (Nanded Merchant's Cooperative Bank) और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit) पर कुल 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
क्यों लगाया गया जुर्माना?
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी चार अलग-अलग विज्ञप्तियों के अनुसार, यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा करना नहीं है।
RBI ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, सिर्फ 5000 रु निकाल सकते हैं ग्राहक, कहीं आपका भी तो नहीं है खाता?
किस बैंक पर कितना लगा जुर्माना?
Bank Holidays: इस सप्ताह लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक! चेक करें पूरी लिस्ट
आरबीआई ने जिन चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें से तीन बैंक महाराष्ट्र के हैं और एक मध्य प्रदेश का।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।