नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौरान बैंकों ने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को बताया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली कुछ सेवाएं 30 सितंबर 2020 के बाद बंद कर दी जाएंगी यानी एक अक्टूबर से ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। गौर हो कि भारतीय रिजर्व बैंक एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहा है।
ये सेवाएं अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई हैं। एसबीआई ने कहा है कि अगर आप अपने कार्ड से इंटरनेशनल मार्केट में खरीदारी की सुविधा जारी रखना चाहते हैं तो INTL के बाद अपने कार्ड संख्या की आखिरी 4 डिजिट लिखकर 5676791 पर SMS करें। महामारी के चलते कार्ड जारीकर्ताओं को आरबीआई ने नियम लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजेक्शन के लिए अलग से प्राइयोरिटी बतानी होगी।
इसका अर्थ यह है कि ग्राहक को जरूरत के हिसाब से इस सर्विस का लाभ मिलेगा। अब इसका लाभ लेने के लिए ग्राहकों को अप्लाई करना होगा। आरबीआई के मुताबिक बैंकों से कहा गया कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर मार्केटिंग के लिए अनुमति की जरूर पड़ेगी। ग्राहकों को तय करना होगा कि कौन सी सर्विस एक्टिवेट करानी है घरेलू ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ग्राहक अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट भी बदल सकता है। यानी अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन, आईवीआर के माध्यम से कभी भी ट्रांजेक्शन लिमिट बदल सकते हैं, तय कर सकते हैं।
इससे पहले इस नियम को जनवरी 2020 में लागू होना था लेकिन इसे मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद देश भर में कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। इस वजह से फिर इस टाल दिया गया। लेकिन अब 30 सितंबर आखिरी तारीख है।
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