नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के को- फाउंडर और पूर्व चेयरमैन सचिन बंसल (Sachin Bansal) को झटका दिया है। केंद्रीय बैंक ने सचिन बंसल को बैंक खोलने के लिए लाइसेंस नहीं दिया है। आरबीआई ने सचिन बंसल की अगुवाई वाली चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के अलाव पांच और कंपनियों के आवेदनों को खारिज कर दिया है। इनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना से संबंधित आवेदन भी हैं।
केंद्रीय बैंक ने क्या कहा?
इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इन आवेदनों को सही नहीं पाया गया, जिसकी वजह से इसे खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने आवेदनों की जांच की प्रक्रिया निर्धारित मानदंडों के तहत पूरी कर ली है और इसमें पाया गया है कि ये आवेदन बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लायक नहीं हैं।
इनका आवेदन भी हुआ रिजेक्ट
आरबीआई ने अपने बयान में बताया कि बैंक कैटेगरी में अनुपयुक्त पाए गए आवेदनों में यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रिपेट्रिएट्स को- ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और पंकज वैश्य शामिल हैं। इनके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में वीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और कालीकट सिटी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के आवेदन सही नहीं पाए गए हैं।
चैतन्य के एमडी और सीईओ हैं बंसल
मालूम हो कि फ्लिपकार्ट के को- फाउंडर सचिन बंसल ने सितंबर 2019 में चैतन्य में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी थी। यह डील 739 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता के साथ हुई थी। सचिन बंसल चैतन्य के प्रबंध निदेशक (MD) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं।
उल्लेखनीय है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी के लिए आरबीआई को 11 आवेदन प्राप्त हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि बाकि के आवेदनों की अभी जांच चल रही है। बचे हुए आवेदनों में वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अखिल कुमार गुप्ता द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन शामिल हैं।
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