नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों से किसी भी असुविधा से बचने और 30 सितंबर तक निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का आनंद लेना जारी रखने के लिए अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से जोड़ने का आग्रह किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी भी तरह की असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें।
सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सूचित किया कि अगर उन्होंने अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसका उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) या ऑनलाइन लेनदेन दाखिल करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
पिछले महीने, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। पहले यह समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 30 जून कर दिया गया। अब 30 सितंबर कर दिया गया है।
पैन-आधार को एसएमएस के माध्यम से या इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर लिंक कराया जा सकता है।
एसएमएस के जरिए लिंक करने के लिए, UIDPAN<स्पेस><12-अंकों का आधार नंबर> <स्पेस> <10-अंकों का पैन> टाइप करें और इसे 567678 या 56161 पर भेजें। एक बार मैसेज दोनों में से किसी एक नंबर पर भेज दें तो आधार कार्ड-पैन से लिंक हो जाएगा।
वेबसाइट के जरिये लिंक करने के लिए, incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और हमारी सर्विस टैब के तहत 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें। इसके बाद, पैन, आधार नंबर, आधार और मोबाइल नंबर के अनुसार नाम जैसे डिटेल दर्ज करें और 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें। इसके बाद दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक हो जाएगा।
बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में कैश जमा, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और प्रतिभूतियों में लेनदेन समेत कई वित्तीय लेनदेन के लिए PAN अनिवार्य है। आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दोनों को लिंक करना टैक्स प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
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