Noida Twin Tower:नोएडा के सेक्टर-93ए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर को गिराने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब दोनों टॉवर 28 अगस्त को गिराए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा ऑथोरिटी के अनुरोध पर ट्विन टॉवर गिराने के लिए 4 सितंबर तक का अतिरिक्त समय भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि टावर 28 अगस्त तक गिराए जाएगा लेकिन किसी तकनीकी या मौसम संबंधी अड़चन आने में इसके लिए 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय लिया जा सकता है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टॉवर गिराने की डेडलाइन 21 अगस्त से 28 अगस्त तय की हुई थी।
सीबीआरआई पहले ही दे चुका है मंजूरी
इसके पहले केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) ने एडफिस इंजीनियरिंग को नोएडा के सेक्टर-93-ए स्थित सुपरटेक के दोनों टावर (एपेक्स-सियान) को ध्वस्त करने की मंजूरी दे चुका है। हालांकि अभी तक सुपरटेक मैनेजमेंट ने अभी तक ध्वस्त होने वाले टावरों के आसपास के अन्य टावरों के संरचनात्मक ऑडिट की रिपोर्ट पेश नहीं की है। इसके लिए 15 अगस्त तक यह रिपोर्ट देने का दावा किया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को हुई सुनवाई में सीबीआरआई ने सुपरटेक प्रबंधन से संरचनात्मक ऑडिट की रिपोर्ट की मांगी थी और एडफिस इंजीनियरिग से जानकारियां मांगी थी।
9 सेकेंड में गिरेगी टावर
इसके पहले एडिफिस के पार्टनर उत्कर्ष मेहता ने बताया था कि पूरी बिल्डिंग 9 सेकेंड में गिरा दी जाएगी। इसके लिए विदेश से 10 इंजीनियर साइट पर बुलाए जाएंगे। विदेशी इंजीनियर ब्लास्ट के लिए डिजाइनिंग तैयार कर रहे हैं, जिसके आधार पर टावर में विस्फोटक लगाए जाएगा। 10 फ्लोर पर बारूद लगाया जाएगा, और इसके साथ बेसमेंट,1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 6 फ्लोर, 10 फ्लोर,14 फ्लोर, 18 फ्लोर, 22 फ्लोर, 26 फ्लोर, 30 फ्लोर पर भी बारूद लगेगा। आसपास का इलाका पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाएगा।
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