अंबानी परिवार की सिक्योरिटी को लेकर SC का फैसला, त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

बिजनेस
भाषा
Updated Jun 29, 2022 | 15:04 IST

Mukesh Ambani Security: देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सिक्योरिटी मुहैया कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।

Supreme Court stayed orders of Tripura High Court regarding Mukesh Ambani Security
मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला  |  तस्वीर साभार: BCCL

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और मुंबई में उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के फैसले पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उच्च न्यायालय के 31 मई और 21 जून के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। 

मुंबई में सुरक्षा देने का त्रिपुरा से कोई लेनादेना नहीं
पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'नोटिस जारी किया जाए जिसका जवाब 21 जुलाई तक देना है। इस बीच, 31 मई और 21 जून के आदेश को लागू करने पर रोक लगाई जाती है।' केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगाई जाए क्योंकि मुंबई में किसी को सुरक्षा देने का त्रिपुरा से कोई लेनादेना नहीं है।

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उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही को रोका नहीं गया तो उन्हें फिर से अदालत का रुख करना पड़ेगा। इस पर पीठ ने मेहता से कहा, 'जब हमने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है तो आपको लगता है कि आपको यहां आने की जरूरत होगी? अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहां उपलब्ध हैं।'

विकास सिन्हा ने दायर की थी जनहित याचिका
त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने विकास सिन्हा की ओर से दायर जनहित याचिका पर दो अंतरिम आदेश जारी किये थे और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि अंबानी को खतरे के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई मूल फाइल सौंपी जाए जिसके आधार पर अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा दी गई थी।

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