ITR Last Date : टैक्सपेयर्स को मिला एक और मौका, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। कोविड के कारण टैक्सपेयर्स की कठिनाइयों को देखते हुए आईटीआर फाइल करने के लिए एक और मौका दिया गया है।

Taxpayers get one more chance, date extended for filing income tax return
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए टैक्सपेयर्स को मिला एक और मौका 

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को "विचार करने पर" बढ़ा दिया गया है। कोविड के कारण टैक्सपेयर्स की कठिनाइयों को देखते हुए आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। टैक्स ऑडिट की तारीख 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है, और AY21-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

यह उन सभी व्यक्तियों और अन्य टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होता है जिनके लिए देय तिथि 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है। यह पूरी तरह से कॉरपोरेट्स के लिए है, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट के लिए देय तिथि 15 जनवरी है और आईटीआर के लिए 15 फरवरी है।

CBDT के एक बयान में कहा गया है कि कोविड के कारण टैक्सपेयर्स और अन्य हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में देखते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है। 

CBDT की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जिसे 15 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया था, को 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो 31 अक्टूबर, 2021 थी, स्पष्टीकरण 2 के उप-धारा (1 के खंड (एए) में संदर्भित निर्धारितियों के मामले में) अधिनियम की धारा 139 की अवधि 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
 

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