बजट प्रस्ताव का असर 
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स दरों या स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया है, इसका मतलब है कि अगले वित्त वर्ष में आपकी आयकर देनदारी बदलने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप अधिक सैलरी पा रहे हैं या अधिक टैक्स फ्री रिटर्न के लिए स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) का उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। यहां 10 बजट प्रस्ताव हैं जो व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स की बचत को प्रभावित कर सकते हैं।
- 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद ईपीएफ में योगदान के लिए कर्मचारी की हिस्सेदारी पर ब्याज किसी भी वर्ष में 2.5 लाख से अधिक होने पर निकासी के चरण में टैक्स योग्य होगा। यह विशेष रूप से एचएनआई के लिए अतिरिक्त टैक्स देयता को बढ़ावा देगा, जो उच्च योगदान करते हैं, और स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) योगदान को भी हतोत्साहित करेंगे। यह ईपीएफ, एनपीएस और सुपरनेशन फंड और ब्याज में पिछले साल पेश किए गए 7.5 लाख से अधिक के कुल नियोक्ता के योगदान पर टैक्सेशन के साथ-साथ ईपीएफ को और भी कम आकर्षक रिटायरमेंट स्कीम बना सकता है।
- 1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी किए गए ULIP से प्राप्त होने वाली आय, पूंजीगत लाभ के रूप में टैक्स योग्य होगी। अगर वार्षिक प्रीमियम किसी भी वर्ष में 2.5 लाख से अधिक हो (मृत्यु पर प्राप्त होने के अलावा)। जहां कोई करदाता एक से अधिक ULIP के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है (1 फरवरी, 2021 के बाद जारी) छूट उन ULIP पर लागू होगी जहां कुल प्रीमियम 2.5 लाख से अधिक नहीं है। इस प्रस्ताव के साथ, यूलिप और इक्विटी म्यूचुअल फंड के बीच असमानता समाप्त हो गई है, जो म्यूचुअल फंड उद्योग की लंबे समय से पेंडिंग डिमांड थी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राहत में, बजट ने प्रस्ताव दिया कि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी वरिष्ठ नागरिक, केवल पेंशन और बैंक ब्याज आय (उसी बैंक से जहां पेंशन जमा की जाती है) को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरुरत नहीं है। इस तरह के टैक्सपेयर द्वारा प्रस्तुत घोषणा के आधार पर, बैंक को टैक्स योग्य आय की गणना करनी होगी और टैक्स की कटौती करनी होगी।
- सस्ते घरों पर टैक्स लाभ बढ़ाया! किफायती घरों के लिए टैक्स में छूट 1 वर्ष और बढ़ा दी गई। यह मध्यम वर्गीय पहली बार घर खरीदने वालों को फायदा होगा। 45 लाख तक के मकान के लिए होम लोन पर ब्याज के लिए 1.5 लाख से अधिक की कटौती (मौजूदा 2 लाख से अधिक की छूट) मिलेगी। 31 मार्च 2022 से पहले होम लोन लेने वालो को फायदा होगा।
- टैक्सपयर्स को अग्रिम टैक्स भुगतान करते समय अपनी लाभांश आय का अनुमान लगाने की जरुरत नहीं होगी। अग्रिम टैक्स तभी देय होगा जब लाभांश कंपनी द्वारा घोषित या भुगतान किया जाएगा। अब तक टैक्सपेयर उन्नत टैक्स गणना में लाभांश आय को कम आंकने के कारण ब्याज का भुगतान करते थे। लेकिन वर्तमान प्रस्ताव से टैक्सपेयर्स को इस मोर्चे पर राहत मिलेगी।
- आयकर रिटर्न फॉर्म अब सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, लाभांश आय, बैंकों से ब्याज, पोस्ट ऑफिस आदि के अलावा वेतन आय, बैंक खातों, कर भुगतान और टीडीएस डिटेल से पूंजीगत लाभ से पहले से भर जाएंगे।
- विदेशी रिटायरमेंट फंड वाले व्यक्ति को राहत पाने के लिए, रेजिडेंट टैक्सपेयर द्वारा खोले गए विदेशी रिटायरमेंट फंड से आय की टैक्स की योग्यता और वर्ष निर्धारित करने के लिए नियमों की घोषणा करेगा, जब वह विदेश में रहता था। यह विभिन्न देशों में टैक्सेशन के समय में एक बेमेल के कारण दोहरे टैक्सेशन के कारण सामना की गई कठिनाई से राहत प्रदान करेगा।
- फायलिंग डिले के लिए टाइम लिमिट (बिलेटेड)या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने की समय सीमा 3 महीने तक करना। संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न या स्वैच्छिक आधार पर संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब वित्तीय वर्ष के बंद होने के बाद 31 दिसंबर तक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि हालांकि यह समग्र टैक्स अनुपालन की समय सीमा को कम कर देगा, यह टैक्स छूट या राहत का दावा करने में विदेशी आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा कर सकता है जहां इस तरह का लाभ दूसरे देश में टैक्स दाखिल करने पर निर्भर है।
- टैक्सपेयर्स को 50 लाख तक की टैक्स योग्य आय और 10 लाख तक की विवादित आय में मदद के लिए विवाद समाधान समिति (DRC) की स्थापना की जाएगी। DRC के समक्ष सभी कार्यवाही फेसलेस और क्षेत्राधिकार-रहित होगी। इससे मुकदमेबाजी कम हो जाएगी और छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स को शुरुआती चरणों में विवादों को निपटाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सरकार ने सभी द्वितीय-स्तरीय अपील मामलों के लिए राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।
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