1 अगस्त यानि आज से फायनांस और बैंकिंग से जुड़े कई बदलाव हुए हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा कोविड 19 लॉकडाउन में कुछ नियमों में दी गई ढील भी शामिल है। जानते हैं विस्तार से आज से किन-किन चीजों में बदलाव लागू हुए हैं-
ईपीएफ पर छूट समाप्त
केंद्र की मोदी सरकार ने संस्थाओं और कर्मचारियों के लिए तीन महीने तक ईपीएफ योगदान को 12-12 फीसदी से घटाकर 10-10 फीसदी कर दिया था। मई, जून और जुलाई तक इसका प्रभाव था जो अब अगस्त माह शुरू होने के साथ ही खत्म होने जा रहा है। अगस्त से दोबारा से ईपीएफ योगदान 24-24 फीसदी हो जाएगा।
पीएम किसान योजना की किस्त
अगस्त माह में पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में योजना की छठी किस्त भेजनी शुरू कर देगी। इस योजना के तहत सरकार हर किसान के खाते में सालाना 6000 रुपए देती है जो 2000 रुपए की सालाना तीन किस्त में करके दी जाती है।
पीपीएफ और एससीएसएस अकाउंट एक्सटेंशन
पीपीएफ और एससीएसएस अकाउंट को एक्सटेंड करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई थी। ऐसे में अब अगस्त का महीना शुरू होने के बाद जो कोई भी अपने पीपीएफ और एससीएसएस अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं उनके लिए अब ये समयावधि समाप्त हो गई है।
दोपहिया और चारपहिया वाहन खरीदना हुआ सस्ता
1 अगस्त से कार और बाइक से जुड़े इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव हुआ है। इस महीने से कार या बाइक खरीदते समय ‘लॉन्ग-टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज’ लेने की अनिवार्यता नहीं होगी। 1 अगस्त से बाइक लेने पर 5 साल और कार लेने पर 3 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना होगा। इसके अलावा ऑन डैमेज कवर के लिए दो विकल्प देने होंगे।
अनलॉक 3
1 अगस्त से देश में लागू हो रहे अनलॉक 3 के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ कर इसके बाहर कई गतिविधियों के लिएइजाजत दे दी गई है जबकि 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेंगे। इसके अलावा पार्क, थियेटर, मेट्रो, असेंबली हॉल, स्विमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
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