पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) अपने सब्सक्राइबर्स के लिए NPS में लेन-देन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ज्यादातर चीजें जो पहले ऑनलाइन मोड में संभव नहीं थीं, अब ऑनलाइन की जा सकती हैं। इससे पहले किसी भी सदस्य को नॉमनी डिटेल में चेंज करने के लिए फिजिकल रूप से प्रस्तुत करना पड़ता था। लेकिन अब यह ऑनलाइन किया जा सकता है।
पिछले साल के अंत में, PFRDA ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें सब्सक्राइबर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिये नॉमनेशन को बदलने के लिए ई-साइन-आधारित ऑनलाइन सुविधा की अनुमति दी गई। इससे पहले एनपीएस के मौजूदा सब्सक्राइबर जो अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) में अपना नॉमनी बदलना चाहते हैं, उन्हें संबद्ध नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेटों या अपडेशन के लिए पीओपी के लिए फिजिकल एस2 फॉर्म जमा करना आवश्यक था। लेकिन अब आपके लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आपकी सीआरए सिस्टम (सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां) तक पहुंच कर इसे ऑनलाइन किया जा सकता है।
अगर आप अपने एनपीएस नॉमनेशन डिटेल में चेंज करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको नॉमनेशन से संबंधित नियमों के बारे में पता होना चाहिए:-
एनपीएस के तहत किए गए नॉमनेशन को सब्सक्राइबर द्वारा कभी भी संशोधित किया जा सकता है। अगर कोई सब्सक्राइबर अपने पति और उसके आश्रित माता-पिता को नॉमनेशन करने के उद्देश्य से पूरी तरह से बाहर करना चाहता है, तो वह इस स्कीम के नामित मध्यस्थ को लिखित रूप में नोटिस देकर ऐसा कर सकता है।
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